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इनकम टैक्स बचाने के 5 आसान टिप्स, इन स्कीम में निवेश कर बचाएं अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई

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इनकम टैक्स बचाने के 5 आसान टिप्स, इन स्कीम में निवेश कर बचाएं अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई
इनकम टैक्स बचाने के आसान टिप्स (Freepik)

वित्तवर्ष 2023-2024 खत्म होने में महज चार महीने बचे हैं. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस वित्तवर्ष में आपने जो कुछ भी कमाया है, उस पर इनकम टैक्स (Income Tax Saving) भरना ही होगा. भले ही आईटीआर जुलाई, 2024 तक ही फाइल किया जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स तो 31 मार्च से पहले ही भरना होगा. अगर समय रहते टैक्स नहीं भरा तो आपको ब्याज और फाइन दोनों ही भरना पड़ेगा. इस आर्टिकल में आपको इनकम टैक्स बचाने के तरीके बता रहे हैं. कौन-कौन सी स्कीम में निवेश करके इनकम टैक्स बचाया जा सकता है, जानें इनकम टैक्स बचाने के टॉप 5 तरीके.

1-होम लोन की EMI और मकान के किराए से टैक्स की बचत

आज के समय में घर खरीदने के लिए ज्यादातर लोग होम लोन पर निर्भर रहते हैं, चाहे वह नौकरीपेशा हों या फिर बिजनेसमैन, लोन लेकर खरीद खरीदना आम बात है. हर महीने होम लोन की EMI भी चुकानी पड़ती है. EMI पर बैंक को जो ब्याज दिया जाता है, उस पर सालाना 2 लाख रुपे तक की रकम पर टैक्स में छूट पाई जा सकती है. कुल EMI में जितना भी ब्याज भरना पड़ता है, उसमें 2 लाख तक की रकम पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, यह फ्री है. वहीं किराए के मकान में रहने वाले लोग बी इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं, इसके लिए उनको किराए की रसीद आयकर विभाग को दिखानी होगी.

2-हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपके अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है. हर महीने इसका प्रीमियम चुकाना होता है, तो आपको इनकम टैक्स में 25 हजार रुपए तक की रकम पर आयकर में छूट मिल सकती है. अगर आप अपने 60 साल से ज्यादा उम्र के माता-पिता की लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चका रहे हैं तो आप 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. अगर आपकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा है, तो आप 25 हजार रुपए की बजाय 50 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर छूट पा सकते हैं.

3-इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी से भी टैक्स में छूट

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के मुताबिक सैलरी से कटने वाला प्रॉविडेंट फंड (PF) पेंशन फंड में जमा पैसा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जमा प्रीमियम,  यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP), बच्चों की ट्यूशन फीस, 5 साल से ज्यादा समय का फिक्स्ड डिपॉज़िट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, राष्ट्रीय बचत पत्र के निवेश, पुराने NSC का Accrued ब्याज, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या लोक भविष्य निधि के निवेश, होम लोन पर चुकाया गया पैसा, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम में किए निवेश पर डेढ़ लाख रुपये की छूट मिलती है. अगर आप इन योजनाओं में निवेश करते हैं तो 1,50,000 रुपये तक की रकम पर इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है.

4-धारा 80TTA से भी मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

क्या आपको पता है कि बैंकों के बचत खातों में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज भी इनकम टैक्स देना होता है. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80टीटीए के तहत आपको इसमें छूट मिल सकती है. सेविंग अकाउंट में जमा रकम पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है. इस बात की जानकारी होने से आप टैक्स कम कर सकते हैं. फिक्स्ड डिपॉज़िट या रिकरिंग डिपॉज़िट पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है.

5-एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी इनकम टैक्स में छूट

इनकम टैक्स की धारा 80ई के मुताबिक कानूनी अभिभावक के रूप में अगर आपने अपने बच्चों या किसी के लिए भी हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इस पर चुकाए गए ब्याज को टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाता है. धारा 80ई के तहत चुकाए गए ब्याज के पूरे पैसे को टैक्स फ़्री माना जाता है, इसकी कोई अधिकतम सीमा भी नहीं होती. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ 8 साल तक ही ब्याज की रकम पर टैक्स में छूट मिल सकती है. अगर लोन 8 साल से ज़्यादा समय में चुका रहे हैं, तो 8 साल पूरा होने के बाद चुकाए जाने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी. अगर लोन को 8 साल से कम समय में चुकाया जाता है तो बाकी बचे सालों में भी टैक्स में छूट नहीं मिलेगी.

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